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supreme court refused to entertain a plea filed by bjp leader suvendu adhikari mukul roy disqualification west bengal,शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा-हाई कोर्ट जाएं


नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी (BJP Leader Suvendu Adhikari) की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें अधिकारी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर (Bengal Assembly Speaker) के आदेश को चुनौती दी थी। स्पीकर ने शुभेंदु अधिकारी की उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें अधिकारी ने मुकुल रॉय की विधायकी को अयोग्य घोषित करने की गुहार लगाई थी।

शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के स्पीकर के सामने अर्जी दाखिल कर मुकुल रॉय को विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित करने की गुहार लगाते हुए कहा था कि उन पर दलबदल कानून लागू होता है और इस तरह उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। चुनाव के बाद उन्होंने पार्टी बदली थी। मुकुल रॉय बीजेपी के नैशनल वाइस प्रेसिडेंट थे और बाद में टीएमसी जॉइन कर ली थी।

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अधिकारी की अर्जी स्पीकर ने 11 फरवरी को खारिज कर दी थी। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने अधिकारी से कहा है कि वह इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मत है कि इस मामले में याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट अप्रोच करना चाहिए।



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By admin