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नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वह आधार स्पष्ट करने को कहा है जिसके बेसिस पर 72 महिला आर्मी ऑफिसर को परमानेंट कमीशन देने से मना किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता महिला अधिकारियों को सर्विस से रिलीव न किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर महिला अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें परमानेंट कमीशन देने से मना किया गया। उनका दावा है कि उन्होंने तमाम क्राइटेरिया को पूरा किया है। उन्होंने 60 फीसदी कटऑफ पाए हैं और विजिलेंस क्लीयरेंस हुआ है और साथ ही मेडिकली फिट हैं और मार्च में दिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विपरीत उनके दावे को खारिज किया गया है।

नौकरशाही पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, पुलिस अधिकारियों के रवैये पर चीफ जस्टिस ने खड़े किए सवाल
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि केंद्र एक-एक महिलाओं के दावे खारिज होने का ग्राउंड बताएं और 8 अक्टूबर तक हलफनामा पेश कर स्थिति स्पष्ट करें।



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By admin