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supreme court judgement on pm cares fund: सुप्रीम कोर्ट का PM केयर्स फंड मामले पर सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ता को दी हाई कोर्ट जाने की सलाह : Supreme Court refuses to entertain plea seeking disclosure of PM-CARES Fund


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर फंड (PM Cares Fund Case) के खर्चे को उजागर करने और उसके ऑडिट कराए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जस्टिस एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच करें और वहां रिव्यू पिटिशन दाखिल कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से देवदत्त कामत पेश हुए और कहा कि इस मामले में जो याचिका में गुहार है वह बिल्कुल अलग है। याचिका में गुहार लगाई गई है कि पीएम केयर फंड के बारे में जानकारी उजागर की जाए। इस मामले में हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी और कहा था कि सीपीआईएल की अर्जी मामले में सुप्रीम कोर्ट चूंकि फैसला दे चुका है और उसी फैसले के आलोक में हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज की है।

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सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नई अर्जी में कहा गया है कि मौजूदा मामले में दाखिल अर्जी में गुहार अलग है और ऐसे में हाई कोर्ट ने सही तरह से पहले के फैसले को नहीं देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि सभी तथ्य नहीं देखे गए हों आप मामले में हाई कोर्ट में रिव्यू दाखिल कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने मामले में हाई कोर्ट में रिव्यू दाखिल करने की इजाजत मांगते हुए याचिका वापस लेने की गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी और इस बात की लिबर्टी दी है कि याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में रिव्यू दाखिल कर सकते हैं।



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By admin