नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें सस्पेंड अडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जीपी सिंह ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Chhattisgarh High Court) के फैसले को चुनौती दी है। करप्शन मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम जमानत के लिए सिंह की गुहार हाई कोर्ट ने ठुकरा दी थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है और साथ ही टिप्पणी में कहा है कि एक पुलिस अधिकारी एक सरकार के लिए अच्छा होता है लेकिन सरकार बदलते ही उसके लिए कठिन दौर शुरू हो जाता है।
चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाली बेंच के सामने सिंह की ओर से कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि एक सरकार के लिए एक अधिकारी अच्छा हो सकता है लेकिन बाद में स्थिति बदल जाती है और सरकार बदलते ही उसे ताप का सामना करना पड़ता है। Kashmiri Pandits Genocide: सुप्रीम कोर्ट पहुंची कश्मीरी पंडितों के न्याय की मांग, क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर लगाई जांच की गुहार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की मांग पर कहा कि हम नोटिस जारी करते हैं। सिंह छत्तीसगढ़ में तैनात थे उनके खिलाफ करप्शन केस में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई के दौरान कहा था कि आजकल नया दौर चला हुआ है।
कब तक डिटेंशन कैंप में बंद रहेगा पाकिस्तानी नागरिक? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा पुलिस ऑफिसर एक सरकार के समय अच्छा होता है और जब सरकार बदलती है तो वह ऑफिसर क्रिमिनल केस में प्रोटेक्शन चाहता है। हर बार प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पहले सरकार के जब नजदीक होते हैं तो पैसा उगाही करते हैं और लेकिन आपको एक दिन भुगतान करना होता है।