नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तंजावुर में 17 साल की छात्रा की कथित आत्महत्या के मामले की जांच करने की सोमवार को अनुमति दे दी। लावण्या नाम की छात्रा को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कथित रूप से मजबूर किया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की याचिका पर नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच में उसका हस्तक्षेप करना सभवत: उचित नहीं होगा, लेकिन वह प्रथम पहलू पर नोटिस जारी करेगा। बेंच ने कहा, ‘नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाब तीन सप्ताह में दिया जाए… इस बीच, जिस आदेश को चुनौती दी गई है, उसके संदर्भ में जांच जारी रहेगी।’
दरअसल, मद्रास हाई कोर्ट ने 31 जनवरी को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।