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नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सकार को रिम्स (राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज) देहरादून में लड़कियों के दाखिले के मुद्दे पर दो हफ्ते में हलफनामा पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अब इस मामले में देरी नहीं की जा सकती है। जस्टिस एसके कौल की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि आर्म्ड फोर्स ने एनडीए में पाठ्यक्रम शुरू किया है तो रिम्स में लड़कियों के दाखिले के मुद्दे को भी देखा जाना चाहिए और अब उसे टाला नहीं जा सकता है।

मैकेनिज्म पूरा करने में मई 2022 तक का समय
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इस बात की जानकारी दी गई है कि आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है और पेपर 18 दिसंबर को है। अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि रिम्स में महिलाओं के दाखिले के लिए एक अलग समिति बनाई गई है जैसे कि एनडीए के मामले में बनाया गया है जिसके तहत मैकेनिज्म पूरा करने में मई 2022 तक का समय है।

दो हफ्ते में जवाब दाखिल करे सरकार
इससे यह सवाल उठता है कि परीक्षा का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एनडीए में महिला उम्मीदवारों को इस साल अनुमति दी है ऐसे में हम निर्देश देते हैं कि अडिशनल सॉलिसिटर जनरल रिम्स मामले में दो हफ्ते में जवाब दाखिल करें। इससे पहले अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि रिम्स में महिलाओं को दाखिला के संबंध में स्टडी की जा रही है। सैनिक स्कूलों में मिजोरम में प्रयोग शउरू हुआ है। एनडीए के दरवाजे खुलने से रिम्स में महिलाओं के प्रवेश पर विचार हो रहा है।



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By admin