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Latest Hindi News: तबलीगी जमात में शामिल होने आए विदेशी को निचली कोर्ट जाने के स्कोप पर विचार सकती है सुप्रीम कोर्ट – the supreme court may consider the scope of going to the lower court for the foreigner who came to join the tabligi jamaat


नई दिल्ली: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि तबलीगी जमात में शामिल होने आए विदेशी नागरिक जिन्हें वीजा नियमों के उल्लंघन के कारण ब्लैक लिस्ट किया गया है उन्हें निचली अदालत जाने के स्कोप पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मार्च 2020 में तबलीगी जमात में शामिल होने आए विदेशी नागरिकों को होम मिनिस्ट्री ने ब्लैक लिस्ट किया था।

वीजा नियम के उल्लंघन के मामले में ब्लैकलिस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से मेहता ने कहा वीजा जारी होने के लिए एक शर्त होती है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कानून तय कर सकती है और ब्लैकलिस्ट किए गए विदेशी को निचली अदालत जाने के स्कोप पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आठ अप्रैल के लिए टाल दी है।

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केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह वीजा शर्तों के उल्लंघन के मामले में एक विदेशी नागरिक के स्थानीय अदालतों में जाने के अधिकारों के दायरे से जुड़े प्रश्न की पड़ताल करे।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ से कहा कि शीर्ष अदालत इस संबंध में एक नियम बना सकती है और इसका देश के लिए व्यापक प्रभाव होगा।

शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 35 देशों के कई नागरिकों को तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप के चलते 10 साल के लिए भारत की यात्रा करने से रोकते हुए काली सूची में डालने संबंधी आदेशों को चुनौती दी गई है। मेहता ने पीठ से कहा कि अदालत इस सवाल की पड़ताल करे।

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मेहता ने पीठ से कहा, ‘यह सवाल कि जब कोई देश वीजा जारी करता है और वीजा शर्तों का उल्लंघन होता है और जब अनुच्छेद 19 एक विदेशी पर लागू नहीं होता, जबकि अनुच्छेद 21 लागू होता है, ऐसी सूरत में स्थानीय अदालतों का रुख करने के उनके (विदेशियों) अधिकारों का दायरा क्या होगा।’ पीठ ने मेहता से अपना लिखित नोट दाखिल करने को कहा। मामले में एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वे इस पर अपना लिखित नोट दाखिल करेंगे। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल तय की। (इनपुट-भाषा)



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By admin