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hijab row hearing news supreme court karnataka high court: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ होली बाद होगी सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) के फैसले के खिलाफ अपील की जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने (Hijab Row) पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में हिजाब को इस्लाम का हिस्सा नहीं माना था। शीर्ष अदालत अब इस मामले की सुनवाई होली के बाद करेगी।

इस मामले का उल्लेख आज वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने किया, हेगड़े ने दलील दी कि यह आवश्यक मामला है। कई लड़कियां हैं जिन्हें कॉलेजों में जाना है। तब चीफ जस्टिस एनवी रमना (CJI N V Ramana) ने सोमवार को मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए कहा ‘दूसरों ने भी जिक्र किया है। हम होली की छुट्टियों के बाद मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट करेंगे।’
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हेगड़े ने दाखिल याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट के फैसले से धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का उल्लंघन करते हुए मुस्लिम और गैर-मुस्लिम महिला छात्रों के बीच एक अनुचित वर्गीकरण पैदा होता है, जो भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।

याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में मांग की थी कि इसकी जल्द सुनवाई की जाए क्योंकि मुस्लिम छात्राएं परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देने के कारण क्लास अटेंड नहीं करने कारण उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा।

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सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद पर होली बाद सुनवाई



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