नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के एक न्यायाधीश ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले (INX Money Laundering Case) में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई से सोमवार को खुद को अलग कर लिया। निचली अदालत ने इस मामले में ईडी को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम (P Chidambaram And Karti Chidambaram) को दस्तावेज प्रदान करने का निर्देश दिया था।
जारी आदेश में एजेंसी को मामले में और ज्यादा देरी किए बिना सभी अपुष्ट दस्तावेजों की सूची की छाया प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। निचली अदालत से चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के दो आवेदनों पर यह आदेश पारित किया गया था। आवेदनों में ईडी से गैर-विश्वसनीय दस्तावेजों का निरीक्षण कराने की अपील की गई थी।