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Delhi High Court Judge Recuses Himself From ED Plea Regarding INX Media Money Laundering Case:आईएनएक्स मामला- न्यायाधीश ने ईडी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया


नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के एक न्यायाधीश ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले (INX Money Laundering Case) में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दाखिल प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुनवाई से सोमवार को खुद को अलग कर लिया। निचली अदालत ने इस मामले में ईडी को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम (P Chidambaram And Karti Chidambaram) को दस्तावेज प्रदान करने का निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने कहा, ”मैं इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर रहा हूं। मैं इसे स्थानांतरित कर रहा हूं।” उन्होंने आगे कहा कि याचिका को 16 मार्च को किसी और पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। ईडी ने अधिवक्ता अमित महाजन के माध्यम से निचली अदालत के 25 जनवरी 2020 के आदेश के चुनौती दी थी।

जारी आदेश में एजेंसी को मामले में और ज्यादा देरी किए बिना सभी अपुष्ट दस्तावेजों की सूची की छाया प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। निचली अदालत से चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के दो आवेदनों पर यह आदेश पारित किया गया था। आवेदनों में ईडी से गैर-विश्वसनीय दस्तावेजों का निरीक्षण कराने की अपील की गई थी।



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By admin