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Byelections for 3 Loksabha and 7 assembly seats on June 23 results will come 26 June : लोकसभा की 3 और विधानसभा 7 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान 23 को वोटिंग जानिए कब आएंगे नतीजे


नई दिल्ली : चुनाव आयोग (Election Commission) ने दिल्ली समेत छह राज्यों में खाली पड़ी लोकसभा की तीन और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों (Byelection Date Announced) का ऐलान कर दिया है। 23 जून को इन सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। वहीं वोटों की गिनती 26 जून को होगी। ये उपचुनाव पंजाब में संगरूर संसदीय सीट और उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ में होंगे। जिन विधानसभा सीट पर वोटिंग होनी है उनमें दिल्ली के राजिंदर नगर और झारखंड के मदार शामिल हैं। साथ ही अगरतला, टाउन, बोरदीवाला, सूरमा (एससी) और त्रिपुरा के जुबराजनगर, आंध्र प्रदेश के आत्मकुर में 23 जून को वोटिंग होगी।

30 मई को जारी होगी अधिसूचना
आयोग के आदेशानुसार, चुनाव के लिए अधिसूचना की तारीख 30 मई होगी, नामांकन की अंतिम तिथि 6 जून और अगले दिन पर्चों की जांच होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 9 जून है। आदर्श आचार संहिता उन जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिसमें चुनाव वाले संसदीय/विधानसभा क्षेत्र का पूरा या कोई हिस्सा शामिल है।

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उपचुनाव में ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल
चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इन चुनावों के लिए 1 जनवरी, 2022 को विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रकाशित मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। चुनाव आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर उपचुनाव में ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध करा दिए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो।

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चुनाव आयोग ने जारी किए खास निर्देश
मतदाता फोटो पहचानपत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। हालांकि, आधार या मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर की ओर से जारी फोटो के साथ पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो के साथ सेवा पहचान पत्र, और सांसदों/विधायकों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र को भी पहचान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

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कोविड प्रोटोकॉल का होगा पालन
अधिकारियों की ओर से जारी किए गए कोविड-19 दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स आदि के इस्तेमाल का पालन करना होगा।



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