भगोड़ा घोषित किया गया था खानपुरिया
अधिकारी ने बताया कि उसे अमृतसर में राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ थाने में दर्ज एक मामले में पंजाब में एनआईए की विशेष अदालत ने भगोड़ा घोषित किया था जिसके बाद उसके खिलाफ एक लुक-आउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। यह मामला शुरुआत में 30 मई, 2019 को और बाद में एनआईए द्वारा 27 जून, 2019 को दर्ज किया गया था। इससे पहले खानपुरिया के साथ साजिश रचने वाले चार सह-आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए थे। अधिकारी ने कहा, ‘गिरफ्तार आतंकवादी 1990 के दशक में नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में बम विस्फोट के एक मामले में और अन्य राज्यों में ग्रेनेड हमलों में भी शामिल था।’
देश में आतंक फैलाने में जुटा था खानपुरिया
एनआईए अधिकारी के अनुसार, जांच में सामने आया कि खानपुरिया पंजाब में डेरा सच्चा सौदा से जुड़े परिसरों और पुलिस तथा सुरक्षा से जुड़े स्थानों पर निशाना साधकर भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की साजिश में प्रमुख तौर पर शामिल था। अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा वह भाखरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों पर भी निशाना साध रहा था। अधिकारी के अनुसार, कुल मिलाकर उसका मकसद पंजाब तथा पूरे देश में आतंक का माहौल बनाना था। अधिकारी ने कहा, ‘खानपुरिया ने भारत में और विभिन्न दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में अपने गुर्गों तथा सहयोगियों के साथ भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की साजिश रची थी। बाद में वह भारत से भाग जाने में कामयाब रहा।’