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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेगुलेशन को लेकर केंद्र सरकार उठाएगी ये कदम, हाईकोर्ट में दी जानकारी – center to present framework for regulating social media platforms


नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए ‘देर-सवेर’ एक रूपरेखा पेश करेगी। इसमें यूजर्स को इन प्लेटफॉर्म से प्रतिबंधित करना भी शामिल होगा। केंद्र ने कहा कि रूपरेखा प्रस्तावित है। इसलिए सोशल मीडिया अकाउंट के निलंबन के मौजूदा मामलों को मौजूदा नियमों के अनुसार ही तय करना होगा। यह दलील केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने जस्टिस यशवंत वर्मा के समक्ष दी। जस्टिस शर्मा ट्विटर यूजर्स सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं के खातों के निलंबन के खिलाफ विभिन्न याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई कर रहे थे।

केंद्र की ओर से पेश अधिवक्ता कीर्तिमान सिंह ने कहा, “हमने आपके (अंतिम) आदेश के संदर्भ में विचार किया है। संशोधन देर-सवेर होगा, लेकिन हम वास्तव में नहीं जानते (कब)। यह प्रस्तावित है और (इसलिए) इन मामलों को शायद (मौजूदा योजना के अनुसार) तय करना होगा।” केंद्र को बाद के घटनाक्रमों से अवगत कराने के लिए और समय देते हुए, अदालत ने याचिकाओं की सुनवाई 19 दिसंबर तक के लिए टाल दी और कहा, “आप (केंद्र) जिस नियामक अधिकारों को लागू करने का प्रस्ताव रखते हैं, उसके बारे में हम भी जानना चाहेंगे कि हमारे अधिकार क्षेत्र क्या होंगे।’

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अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि सोशल मीडिया अकाउंट को निलंबित करने और हटाने की मौजूदा शिकायतों को प्रस्तावित ढांचे के संदर्भ में क्यों नहीं निपटाया जाना चाहिए। उसने कहा कि वह पहले की याचिकाओं पर नई व्यवस्था के प्रभाव को समझना चाहती है। याचिकाओं में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े की भी एक याचिका शामिल है, जिनके खाते, दो पोस्ट को कथित रूप से री-ट्वीट करने के कारण स्थायी रूप से निलंबित कर दिये गये हैं।



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