एक अधिकारी ने कहा, ‘न्यायमूर्ति घोष 27 मई को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। अगले लोकपाल प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।’ लोकपाल के प्रमुख और सदस्यों की नियुक्ति पांच साल के कार्यकाल के लिए या 70 साल की आयु पूरी होने तक के लिए होती है। न्यायमूर्ति दिलीप बी भोसले ने जनवरी 2020 में निजी कारणों से लोकपाल सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे दिया था। उन्हें इससे नौ महीने पहले ही इस पद पर नियुक्त किया गया था।
एक अन्य लोकपाल सदस्य, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अजय कुमार त्रिपाठी की दो मई, 2020 को यहां एम्स ट्रोमा सेंटर में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। लोकपाल के प्रमुख और उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर करते हैं। इस समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें लोकसभा अध्यक्ष, निचले सदन में नेता प्रतिपक्ष, भारत के प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होते हैं।