नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के खान मार्केट (Khan Market Delhi) के पास सुजान सिंह पार्क में रहने वाले सरकारी अधिकारियों की संपत्ति खाली कराने के लिए एक प्राइवेट फर्म ने बाउंसर भेजे थे। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अब इसपर हैरानी जताई है। कोर्ट को बताया गया खान मार्केट के निकट रहने वाले सरकारी अधिकारियों से संपत्ति खाली कराने के लिए बाउंसर का उपयोग किया गया है।
केंद्र ने जनवरी 2020 के दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के फैसले खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। उस आदेश में बकाये किराये के भुगतान का निर्देश दिया गया था। मकान मालिक ने किराये भुगतान के लिए अडिशनल किराया कंट्रोलर के सामने बेदखली याचिका दायर की थी जिसके फेवर में फैसला आया था। अब ममला सुप्रीम कोर्ट में है।