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7 days mandatory quarantine: no mandatory 7 days quarantine for international arrivals on delhi airport from feb 14th- दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आने वाले विदेशी यात्रियों को अब सात दिनों तक अनिवार्य क्वारंटाइन के नियम के अनुपालन की जरूरत नहीं होगी।


नई दिल्ली: दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आने वाले विदेशी यात्रियों को अब सात दिनों तक अनिवार्य क्वारंटाइन (Quarantine) के नियम के अनुपालन की जरूरत नहीं होगी। इसकी वजह है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Health Ministry) का नया कोविड-19 दिशानिर्देश सोमवार से प्रभावी हो रहा है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने स्वास्थ्य अधिकारियों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर केंद्र सरकार द्वारा जारी संशोधित कोविड-19 दिशानिर्देश का अनुपालन हो।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हवाईअड्डे पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 10 फरवरी को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें क्वारंटाइन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था।

भरना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म
दिशानिर्देश के मुताबिक सभी यात्रियों को हवाईअड्डे पर आने पर स्वघोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। जिन यात्रियों में संक्रमण के लक्षण होंगे उन्हें तत्काल अलग कर अस्पताल भेजा जाएगा। अगर यात्री संक्रमित पाया जाता है तो उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जाएगी और प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जाएगा। प्रोटोकॉल के तहत हवाईअड्डे पर आने वाले यात्रियों में से दो प्रतिशत यात्रियों की आकस्मिक जांच की जाएगी।

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