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सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपियों की अर्जी पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है, 2018 में एआईएडीएमके कैबिनेट ने गवर्नर से सभी सातों मुजरिम को रिलीज करने की सिफारिश की थी लेकिन गवर्नर से इसकी इजाजत नहीं मिली थी


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड की मुजरिम नलिनी और रविचंद्रन की अर्जी पर केंद्र और राज्य से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में मुजरिम नलिनी श्रीहर और आरपी रविचंद्रन ने जेल से रिहाई की मांग की गई है। ये दोनों उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन दोनों सहित अन्य को राजीव गांधी की हत्या के मामले में टाडा के तहत दोषी करार दिया गया था।

नलिनी सहित 25 को फांसी की सजा टाडा के स्पेशल कोर्ट ने 1998 में सुनवाई थी। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने 19 दोषियों को बरी कर दिया था जबकि चार की फांसी की सजा बरकरार रखी थी और उनमें नलिनी का भी नाम था। अन्य तीन को उम्रकैद की सजा दी गई थी। बाद में तामिलनाडु सरकार ने 2000 में नलिनी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था।

2018 में एआईएडीएमके कैबिनेट ने गवर्नर से सभी सातों मुजरिम को रिलीज करने की सिफारिश की थी लेकिन गवर्नर से इसकी इजाजत नहीं मिली थी। लेकिन इसी बीच एक मुजरिम पेरारिवालन को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद-142 की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए रिहा करने का आदेश दिया था। इसके बाद नलिनी और दूसरे मुजरिम ने इस आधार पर मद्रास हाई कोर्ट से गुहार लगाई कि उन्हें भी रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है।



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By admin