पति को 2 साल की सजा सुनाई थी
दहेज उत्पीड़न मामले में पति को 498 ए में दोषी करार देते हुए निचली अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई थी। मामले में हाईकोर्ट ने भी सजा बरकरार रखा। इस दौरान पति छह महीने जेल काट चुका था। मामले की सुनवाई के दौरान महिला की ओर से उनके वकील ने कहा कि वह याची पति की अपील का विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि महिला चाहती है कि वह पति के साथ रहे और अपने वैवाहिक जीवन को दोबारा बहाल करना चाहती है।
शीर्ष अदालत ने महिला की अपील मान ली
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सजा के फैसले में दखल नहीं देना चाहते हैं लेकिन महिला ने जो बयान दिया है और जो परिस्थितियां हैं उसमें आरोपी पति को उसके द्वारा जेल में बिताए गए समय को सजा माना जाता है और अपील स्वीकार की जाती है।