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सराफ नाम के व्यक्ति ने 2020 में गलवान घाटी में हुए भारत-चीन संघर्ष पर जवाब मांगा, इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, लेकिन उसकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने नीतिगत मामलों से संबंधित बताकर खारिज कर दिया


नई दिल्ली: साल 2020 में गलवान घाटी के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीत हुआ संघर्ष आजतक कोई अपने जहन से नहीं मिटा पाया है। हमारे वीर जवानों ने डटकर चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था जिसमें बड़ी संख्या में जवान शहीद हुए थे। अब इसके 2 साल बाद एक शख्स ने केंद्र सरकार से इस संघर्ष की जानकारी मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। याचिकाकर्ता जानना चाहता था कि चीन के साथ हुए इस संघर्ष में क्या भारत ने कोई क्षेत्र तो नहीं खोया है।

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये राज्य से जुड़े मामले हैं, न कि अदालतों के हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट की पीठ उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि आधिकारिक रुख 2020 में गलवान संघर्ष के बाद लोगों को ‘‘गुमराह’’ करने का रहा है। पीठ ने अभिजीत सराफ नामक व्यक्ति की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह नीतिगत मामलों से संबंधित है।



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By admin