UGC Guidelines: यूजीसी की ताजा गाइडलाइंस में कहा गया है कि प्रत्येक कालेज/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति गठित की जानी चाहिए। यह समिति शिकायत निस्तारण एवं रोकथाम के लिये काम करेगी और छात्राओं एवं महिला कर्मचारियों से जुड़ी यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों पर विचार करेगी।
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