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supreme court on minor rape cese: नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी को जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश पर SC की रोक – supreme court stays on high court’s order to grant bail to accused of raping minor daughter


नई दिल्ली
अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी शख्स को जमानत देने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले में कम से कम अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज होने तक न्याय के हित में आरोपी का जेल में रहना जरूरी है। शीर्ष अदालत ने आरोपी को एक सप्ताह के अंदर सक्षम अदालत के समक्ष समर्पण करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने पीड़िता के पिता को जमानत देने के उच्च न्यायालय के पिछले साल सितंबर में दिये गये आदेश को चुनौती देने वाली लड़की की याचिका पर आदेश सुनाया।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि राज्य की ओर से पक्ष रख रहे वकील ने कहा है कि मामले में इस साल सितंबर में सुनवाई शुरू होगी और इसे जल्द से जल्द पूरा करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा। पीठ ने 16 अगस्त के अपने आदेश में कहा, ‘इसलिए हमारा विचार है कि न्याय के हित में तथा कानून के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 (आरोपी) का कम से कम तब तक कैद में रहना जरूरी है जब तक अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज नहीं हो जाते।’

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आरोपी के खिलाफ पिछले साल अप्रैल में भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गयी थी। लड़की ने आरोप लगाया था कि जब वह अपनी चौथी कक्षा की परीक्षा देने जा रही थी तो आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया और यह सिलसिला जारी रहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जमानत देने के अपने आदेश में केवल इस पहलू पर गौर किया कि मामले में सुनवाई काफी लंबे समय तक चलेगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘हालांकि, यह इन निर्देशों के विरोधाभासी होगा कि पॉक्सो कानून के तहत मामलों को प्राथमिकता से निपटाना होगा। अन्य कोई कारण नहीं दिया गया।’



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By admin